Anti Ranging Govt. College Suratgarh

”रैगिंग आपराधिक कृत्य”

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार ‘रैगिंग’ (उत्पीड़न) गम्भीर अपराध है। इस उत्पीड़न में लिप्त होने वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजी.सी.) ने बहुत सख्त शैक्षणिक एवं आर्थिक दण्डों की व्यवस्था की है। सम्बन्धित विद्यार्थी को महाविद्यालय से तुरन्त निष्कासित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ भी संचालित है जहां सम्बन्धित वर्ग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

रैगिंग (उत्पीड़न) सम्बन्धी शिकायत हेतु विद्यार्थियों द्वारा इसकी सूचना प्राचार्य, उपाचार्यगण, रैगिंग निरोधक समिति को तुरन्त प्रभाव से देने की सलाह दी जाती है।

महाविद्यालय ‘‘रैगिंग निरोधक समिति’’ के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं-

	1.	श्री आई.एस.चेतीवाल
	2.	श्री एच.पी.यादव
	3.	डॉ. श्रीमती किरण दीप
	4.	श्री राजवीर सिंह
	5.	डॉ. एच.एस.कलसी
				

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